केन्द्र की मोदी सरकार यातायात सुरक्षा को लेकर लगातार बेहतर करने पर काम कर रही है, यही कारण है कि कुछ नियमों में बदलाव भी किया जा रहा है, हाल ही में मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो दो पहिया वाहन के लिये है, इसके मुताबिक टू व्हीलर पर पीछे बैठने वाले के लिये खास नियम बनाया गया है, आइये इस बारे में आपको बताते हैं।
पीछे बैठने वालों के लिये सेफ्टी
पिछले महीने ही एक गाइडलाइन में कहा गया है कि बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे, इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है,फिलहाल अधिकतर बाइक्स में ये सुविधा नहीं है, इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिये दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है।
आधा हिस्सा कवर
गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि बाइक के पिछले पहिये का बायीं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिये,ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिये में ना उलझे। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिये भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है, इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिमी, और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है, तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, यानी कोई दूसरा शख्स बाइक पर नहीं बैठ सकेगा।
टाय़र को लेकर गाइडलाइन
हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है, इसके मुताबिक अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया जाता है, इस सिस्टम में सेंसर के जरिये ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है,कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है, इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में अतिरिक्त टायर की जरुरत नहीं पड़ेगी।