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रात दस बजे के बाद DJ बजाये तो खैर नही,देना पङ सकता जुर्माना

जमशेदपुर :-जिले के उपायुक्त के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र में कार्य करने वाले डीजे संचालकों के साथ अधिसूचित क्षेत्र समिति के नगर प्रबंधको के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान सभी डीजे संचालकों को निर्देश दिया गया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ना करें । उक्त अवधि के बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तय सीमा के भीतर ही करें । जिसमें सभी डीजे संचालकों से इस आशय का स्व घोषणा पत्र भी लिया जाएगा कि उनके द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उक्त अवधि के बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तीव्रता तय सीमा के भीतर रखी जाएगी अन्यथा उन पर यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है । इसके अलावे सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रम करने वालों से इस आशय का स्व घोषणा पत्र भी लिया जाएगा कि उनके द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा ,इसके अतिरिक्त अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तीव्रता तय मानकों के अनुसार रखी जाएगी इसका उल्लंघन करने पर आयोजन कर्ताओं पर भी कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड राशि की वसूली की जाएगी । इसकी जांच करने के लिए अधिसूचित क्षेत्र समिति की रात्रि गश्ती दल द्वारा शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में आयोजनों के की जांच की जाएगी कि उक्त प्रावधानों का पालन उनके द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं।

घाटशिला कमलेश सिंह

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