चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में महिला हिरामुनी पूर्ति की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी राजेन पूर्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने सत्रवाद संख्या 138/2021 में फैसला सुनाते हुए राजेन पूर्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।
मामला 15 फरवरी 2021 का है। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के बोड़दा गांव के पूर्ति साई निवासी राजेन पूर्ति, पिता नील लाल पूर्ति पर हिरामुनी पूर्ति की हत्या का आरोप लगा था। प्राथमिकी के अनुसार आरोपी ने महिला को घर के अंदर बंद कर उसके शरीर पर केरोसीन तेल डाल दिया और माचिस से आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसने के कारण महिला की मौत हो गई थी। घटना के बाद मामले को लेकर चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 16/2021 दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपी राजेन पूर्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने घटनास्थल और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किया। इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया।
मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को अदालत ने राजेन पूर्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने मामले में हुई कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

