पलामू। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के एकता जंगल से 23 सितंबर को बरामद अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। मृतक की पहचान पाटन थाना क्षेत्र के बंजारी निवासी पंकज उरांव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार घरेलू विवाद के बाद उसकी पत्नी अनिमा कुमारी ने अपने पिता के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। मामले में पुलिस ने अनिमा कुमारी समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक 23 सितंबर की सुबह करीब छह बजे एकता जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। लेस्लीगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और आसपास के थानों को इसकी सूचना दी। जांच के दौरान पता चला कि पंकज उरांव के पिता बिरजू उरांव ने 19 सितंबर को पाटन थाना में बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में बिरजू उरांव ने बरामद शव की पहचान अपने पुत्र के रूप में की।
अनुसंधान के दौरान पुलिस को पंकज और उसकी पत्नी अनिमा के बीच लंबे समय से विवाद की जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार अनिमा ने पंकज पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इसी विवाद के बाद कथित तौर पर पंकज की हत्या की योजना बनाई गई। पुलिस का दावा है कि अनिमा और उसके पिता ने तेतरी देवी तथा उसके पति पिंटू कुमार दास के साथ पंकज की हत्या के लिए 10 लाख रुपये में सौदा तय किया। जांच में करीब आठ लाख रुपये तेतरी देवी के बैंक खाते में होने की बात सामने आई है।
पुलिस के अनुसार साजिश को अंजाम देने के लिए रिंकी देवी और उसके पति जितेंद्र कुमार को भी इसमें शामिल किया गया। रिंकी देवी ने कथित तौर पर ‘काजल कुमारी’ के नाम से पंकज से मोबाइल पर बातचीत की और उसे मिलने के लिए सतबरवा बुलाया। पहली मुलाकात के बाद उसे दोबारा शाम में मिलने के लिए बुलाया गया। इसके बाद रिंकी कथित तौर पर पंकज को लेकर जंगल की ओर चली गई, जहां पीछे से बोलेरो वाहन से अन्य आरोपी भी पहुंच गए।
पुलिस का कहना है कि जंगल में आरोपियों ने कथित तौर पर दुपट्टे से गला घोंटकर पंकज की हत्या कर दी और शव को एकता जंगल में फेंक दिया। जांच में यह भी सामने आने का पुलिस ने दावा किया है कि अनिमा के पिता को जमीन बेचने से करीब 50 लाख रुपये मिले थे और इसी रकम में से कथित तौर पर 10 लाख रुपये हत्या के लिए दिए गए थे।
मामले में पुलिस ने अनिमा कुमारी, पिंटू कुमार, तेतरी देवी, जितेंद्र उरांव, रिंकी देवी, रामजनम उरांव और दिलेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मृतक का पोको मोबाइल फोन, अन्य मोबाइल फोन, नकदी, बैंक पासबुक, चेकबुक तथा सुजुकी एक्सएल-6 कार संख्या जेएच01ईए0391 सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार इन बरामद वस्तुओं को जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है।
इस संबंध में लेस्लीगंज थाना कांड संख्या 137/2026, दिनांक 23 सितंबर 2026 को धारा 103(1)/238(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। कार्रवाई में लेस्लीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय, सअनि बाबूलाल यादव, लेस्लीगंज रिजर्व गार्ड तथा पलामू पुलिस की तकनीकी शाखा के पदाधिकारी और जवान शामिल रहे।

