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Fri. Jul 31st, 2026

वंदे मातरम विधेयक लोकसभा से पारित, अपमान पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2026, जिसे सामान्यतः वंदे मातरम विधेयक कहा जा रहा है, गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया। इससे पहले बुधवार को यह विधेयक राज्यसभा से भी मंजूरी प्राप्त कर चुका था। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ।

विधेयक के अनुसार, अब राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को भी राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। कानून में राष्ट्रगीत के सभी छह छंदों के गायन पर भी बल दिया गया है।

नए प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत का अपमान करता है या उसके गायन में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रगीत के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना है, जबकि विपक्ष ने विधेयक को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए सदन में विरोध प्रदर्शन किया।

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