चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जेटेया, नोवामुंडी और तांतनगर में हुई तीन आपराधिक घटनाओं के मामले में पुलिस ने गोपाल कोड़ा (29) को गिरफ्तार किया है। वह जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के पाताहातु गांव का रहने वाला है। शनिवार को जगन्नाथपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रफाएल मुर्मू ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से लोहे का चापड़, बिना नंबर की पल्सर एनएस 160 मोटरसाइकिल, 3600 रुपये और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था। अभियान में किरीबुरू और जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी शामिल थे।
**जेटेया में मोबाइल छीनने के दौरान फायरिंग**
जेटेया थाना कांड संख्या 12/26 के अनुसार, 5 अक्टूबर की शाम कातिकोड़ा निवासी विभीषण तिरिया (24), पिता माटा तिरिया, कोटगढ़ चौक से लौट रहे थे। रास्ते में एक लड़की को रोता देखकर उन्होंने उससे कारण पूछा। इसी दौरान पल्सर बाइक पर तीन युवक पहुंचे और उनका मोबाइल छीन लिया। विरोध करने पर एक युवक ने कट्टे से गोली चलाई, जो उनके दाहिने कान के पास से गुजर गई। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(6), 109, 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(a)/27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
**नोवामुंडी में मुर्गी फार्म में चोरी का प्रयास**
नोवामुंडी थाना कांड संख्या 30/26 के अनुसार, मनसा मंदिर के पास मेन रोड निवासी रुपेश ठाकुर (34), पिता स्वर्गीय महेंद्र ठाकुर, के मुर्गी फार्म में 6 अक्टूबर की शाम दो लोग घुसे। गार्ड परकेस नायक ने इसकी सूचना मोबाइल फोन से दी। आरोप है कि हथियार दिखाकर गार्ड को चुप रहने को कहा गया और दराज में रुपये नहीं मिलने पर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस मामले में बीएनएस की धारा 309(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(a) के तहत मामला दर्ज है।
**फेरी वाले से छह हजार रुपये की लूट**
तांतनगर ओपी कांड संख्या 55/26 के अनुसार, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के जलहरी गांव निवासी इमादुदीन अंसारी, पिता स्वर्गीय सुबरती अंसारी, पाव रोटी बेचने का काम करते हैं। 6 अक्टूबर को कोकचो में फेरी लगाने के दौरान पल्सर बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनकी बाइक को धक्का दिया। आरोप है कि दो युवकों ने उतरकर कटारी दिखाते हुए उनसे छह हजार रुपये और खाने का सामान लूट लिया। इस मामले में बीएनएस की धारा 309(4)/3(5) के तहत कांड दर्ज किया गया है।
**आरोपी के खिलाफ पहले से कई मामले**
पुलिस के अनुसार, गोपाल कोड़ा के खिलाफ पहले भी पांच मामले दर्ज हैं। इनमें जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 29/19, धारा 341/323/307 भादवि; हाटगम्हरिया थाना कांड संख्या 25/23, धारा 25(1-B)/25(2) आर्म्स एक्ट; हाटगम्हरिया थाना कांड संख्या 19/23, धारा 134/395/397 भादवि; खरसावां थाना कांड संख्या 20/22, धारा 392 भादवि तथा मुफ्फसिल थाना चाईबासा कांड संख्या 139/23, धारा 25(1-B)/25(2)/26(1) आर्म्स एक्ट शामिल हैं।
छापामारी दल में पुलिस निरीक्षक वासुदेव मुंडा, जेटेया थाना प्रभारी रितेश कुमार सिंह, नोवामुंडी थाना प्रभारी नयन कुमार सिंह, जेटेया थाना के पु.अ.नि. संजीत कुमार रजक, सहायक अवर निरीक्षक संतोष पिंगुवा, नोवामुंडी के सहायक अवर निरीक्षक तारकनाथ सिंह और जेटेया थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

