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मझगाँव हत्याकांड: अदालत ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद, 15 हजार का जुर्माना भी लगाया

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगाँव थाना क्षेत्र में हुए हत्या मामले में अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने सत्रवाद संख्या 152/2024 में सुनाया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया।

जानकारी के अनुसार, यह मामला मझगाँव थाना कांड संख्या 32/2023, दिनांक 10 दिसंबर 2023 से जुड़ा है। हल्दिया गांव (मुंडासाई टोला) निवासी गलाये तिरिया उर्फ डुगरू तिरिया पर सुनिका तिरिया की गला दबाकर हत्या करने का आरोप था।

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर सुनवाई पूरी कर अदालत ने यह सजा सुनाई।

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