चाईबासा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) नई दिल्ली और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देश पर 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चाईबासा की ओर से न्याय रथ के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया।
यह अभियान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चाईबासा मौ शाकिर के मार्गदर्शन में चलाया गया। इस दौरान आम लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई और हैंडविल का वितरण कर लोगों से इसका लाभ लेने की अपील की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि चौधरी ने बताया कि 14 मार्च को देश और राज्य भर के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में चाईबासा व्यवहार न्यायालय और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट), बैंक ऋण, ट्रैफिक चालान, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, पारिवारिक मामले, बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले, शमनीय आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी तथा अन्य दीवानी मामलों का आपसी सहमति से निःशुल्क समाधान किया जाता है।
रवि चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर मुकदमों की संख्या कम करना है। इसमें किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती और इसका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होता है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के मामलों के समाधान के लिए अलग-अलग पीठ का गठन किया गया है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपने सुलहनीय मामलों के समाधान के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें।
अभियान के दौरान पीएलवी हेमराज निषाद, जया कुमारी निषाद और रविकांत ठाकुर ने प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

