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पोक्सो मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा

चाईबासा: सोनुवा थाना कांड संख्या 39/2023 (दिनांक 31 अगस्त 2023) में दर्ज नाबालिग बच्ची से जबरन दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3), 323, 506 एवं पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 4/6 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

इस कांड में अभियुक्त बिट्टू दास उर्फ बिट्टू तांती, पिता स्वर्गीय केशव दास, निवासी बारी, थाना सोनुवा, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को चाईबासा पुलिस ने अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस द्वारा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान पोक्सो केस संख्या 35/2023 में दिनांक 27 जनवरी 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत दोषी पाया।

न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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