नई दिल्ली:राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) का इस्तेमाल करने वाले दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने एक नया नियम लाया है, जिसके तहत अब दोपहिया वाहनों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा से गुजरते समय टोल टैक्स देना होगा। यह नियम 15j जुलाई 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा।
अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल चार पहिया या उससे अधिक वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर दोपहिया वाहनों को भी शामिल किया गया है।
नए नियम के अनुसार, दोपहिया वाहन चालकों को भी FASTag के माध्यम से टोल का भुगतान करना होगा। FASTag सिस्टम के बिना या नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के रिकॉर्ड के अनुसार, देशभर में कुल 1,057 NHAI टोल प्लाजा हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में 78, बिहार में 33 और उत्तर प्रदेश में 123 टोल प्लाजा स्थित हैं।
यह निर्णय सड़कों के रखरखाव और सुधार के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने की दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल है। हालांकि, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और रक्षा वाहनों को अभी भी टोल टैक्स से छूट दी जाएगी।
दोपहिया वाहन चालकों को अब अपने वाहन में FASTag लगवाना होगा और राजमार्ग पर यात्रा करते समय टोल के भुगतान के लिए तैयार रहना होगा।
इस नए नियम का मकसद ट्रैफिक प्रबंधन को और बेहतर बनाना और टोल प्लाजा पर होने वाली लंबी कतारों को कम करना भी है।
इस तरह, अब देश के सभी दोपहिया वाहन चालकों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स देना होगा और इसके लिए उन्हें FASTag का उपयोग करना होगा।

