जमशेदपुर।शहर में एक अनोखा मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने एक जज अपना पति बता कर गंभीर आरोप लगाएं है। वहीं उक्त जज ने महिला को नौकरानी बताते हुए उसके विरुद्ध बिष्टुपुर थाना में चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया है। जानते हैं एक दूसरे के आरोपों को…..
बिष्टुपुर सीएच एरिया जज कॉलोनी रोड नंबर एक के रहने वाली जयंती नाग उर्फ जयंती यादव ने मंगलवार को जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा-वन के समक्ष एक आवेदन देकर पति सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने आवेदन में आरोप लगाया है कि नरेंद्र कुमार ने शादी का प्रलोभन देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस दौरान तीन बार गर्भपात भी करवाया है।
महिला ने अपने आवेदन में बताया है कि वह नवंबर 2021 से नरेंद्र कुमार के यहां नौकरानी का काम कर रही हैं। उसी दौरान नरेंद्र कुमार ने उन्हें बताया कि वह एक तलाकशुदा व्यक्ति हैं और उन्हें अपनी पत्नी बनाकर अच्छे से रखेंगे, साथ ही उनके बच्चे की भी परवरिश करेंगे। यह कहते हुए 26 जनवरी 2022 को घर पर मांग में सिंदूर डालकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहने लगे।
महिला ने आगे बताया कि वह दो माह की गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद नरेंद्र कुमार ने दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। जब महिला ने नरेंद्र कुमार पर रजिस्ट्री मैरेज करने का दबाव बनाया, तो वह उन्हें राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर गए और 22 अक्टूबर 2022 को मनसा मंदिर में आदर्श विवाह किया। विवाह का प्रमाण पत्र मंदिर कमेटी द्वारा दिया गया। 23 और 24 अक्टूबर को चंडीगढ़ से हरिद्वार, केदारनाथ घूमने भी गए और होटल में ठहरे।
महिला ने बताया कि दाम्पत्य जीवन के दौरान वह दो बार और गर्भवती हुईं, लेकिन 14 अगस्त 2023 को पति ने पेट में लात मारी, जिससे उनका गर्भपात हो गया। दर्द के बावजूद पति ने अस्पताल नहीं लेकर गए और स्वयं पेन किलर दवा देते रहे। इसी बीच, 15 दिसंबर 2023 को नरेंद्र कुमार ने अपनी फेसबुक फ्रेंड शीतल नागले से विवाह कर लिया और दोनों को जज कॉलोनी में साथ-साथ रखने लगे। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो दोनों ने मिलकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी। जनवरी 2024 को मारपीट के कारण उनकी तीसरी बार गर्भपात हो गया।
अंत में, 30 जून 2024 को महिला की बुरी तरह पिटाई की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। रजिस्ट्रार सिद्धांत तिग्गा ने उन्हें एक हजार रुपये इलाज के लिए देते हुए टेम्पो पर बैठा दिया। महिला इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल पहुंची, जहां उनकी चिकित्सा की गई।
जयंती यादव ने न्यायालय से उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। दूसरी ओर न्यायिक दंडाधिकारी ने भी नौकरानी पर दर्ज कराया केस दर्ज कराया है।
जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार पर नौकरानी द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की ओर से जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना में आरोप लगाने वाली महिला पर ही ब्लैकमेलिंग करने का एक केस दर्ज किया गया है। बिष्टुपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
बिष्टुपुर सर्किट हाउस एरिया निवासी जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार ने बिष्टुपुर थाना में अपनी नौकरानी के खिलाफ मारपीट, रंगदारी और चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में बिष्टुपुर थाना में धारा 386, 379, 323, 504 और 506 आइपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला जून महीने का बताया जा रहा है, जिसके कारण पूर्व की आइपीसी धारा के तहत ही प्राथमिकी दर्ज की गई है।उन्होंने नौकरानी पर घर से सामान चोरी करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरेंद्र कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर नौकरानी को धारा 386 (रंगदारी स्वरूप रुपये की मांग करना) के तहत 10 वर्ष की कैद और आर्थिक दंड की सजा हो सकती है। वहीं, धारा 379 (चोरी) में तीन वर्ष की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है। धारा 323 (मारपीट व जख्मी करना) में आरोपी को एक वर्ष की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 504 (शांति भंग करना व अपमानित करना) और धारा 506 (जान से मारने की धमकी देना) में भी कारावास का प्रावधान है।
फिलहाल घर की नौकरानी की ओर से दायर शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में अब नया केस दर्ज होने के बाद मामला और उलझ गया है।