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Sun. Feb 23rd, 2025

पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश वर्जित को लेकर महुआडांड़ प्रखंड में कई जगहों पर लगाया गया बोर्ड।

पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश वर्जित को लेकर महुआडांड़ प्रखंड में कई जगहों पर लगाया गया बोर्ड।

महुआडांड़ संवाददाता शहजाद आलम की रिपोर्ट

महुआडांड़ के विभिन्न स्थानों में पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश वर्जित को लेकर छेछाड़ी परागना के सदस्यों द्वारा बोर्ड लगाया गया है। जिसमें महुआडांड़ स्थित दुर्गा बाड़ी मोड़ मिशन रोड बिरसा मुंडा चौक व नेतरहाट रोड के टुटुवापानी आदि स्थानों का नाम शामिल है।

जो महुआडांड़ स्थित बिरसा मुंडा चौक के समीप जो वोट लगाया गया है उसमें सविधान की कुछ बातें अंकित की गई है। जिसमें लिखा गया है, पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, जिसमें 1 नं पर भारत का संविधान अनुच्छेद 13 (3)क के तहत रूढ़ी या प्रथा ही विधि बल है यानी सविधान की शक्ति है। 2 नं पर अनुच्छेद 19 (5) के तहत पांचवी अनुसूची जिलों या क्षेत्रों में कोई भी बाहरी गैर रूढ़ी प्रथा व्यक्तियों का स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना निवास करना घूमना फिरना वर्जित करता है। 3 नं पर भारत के संविधान अनुच्छेद 19(6)के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति ने का पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में व्यवसाय करना, कारोबार, रोजगार पर प्रतिबंध है। वहीं 4 नं पर पांचवी अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों में भारत का संविधान अनुच्छेद 244 (1) भाग (ख) धारा (5X1) के तहत सांसद या विधानमंडल का कोई भी सम्मानीय कानून लागू नहीं है यह लगाए गए बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रखंड के सभी स्थानों पर विधिपूर्वक छेछाड़ी परागना के मरियनूस कुजूर, अरूण कुजूर, मुकेश खलखो, धर्म दास उरांव, सारदा एक्का, ब्रजमोहन उरांव ,रोबिना कुजूर, राम असुर द्वारा बोर्ड को लगाया गया।

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