कानूनी सहायता केंद्र महुआडांड़ में प्रतिनियुक्त पीएलभी के द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के सचिव श्रीमती स्वाति विजय उपाध्याय के आदेशानुसार कानूनी सहायता केंद्र महुआडांड़ में प्रयुक्त पीएलबी इंद्रनाथ प्रसाद अनुरिमा देवी व आजाद अहमद के द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसे लेकर महुआडांड़ स्थित आवासीय विद्यालय में बच्चों के बीच जाकर पीएलबी इंद्रनाथ प्रसाद ने बताया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री, कंपलसरी एजुकेशन भारत के संविधान में प्रावधान किया है अतः बच्चों को खेत खलियान कल कारखाने तथा अन्य विविध प्रकार के अनावश्यक गतिविधियों में ना लगाएं। यह गैरकानूनी है। वही अनुरिमा देवी ने कहा कि बाल श्रम कानून अपराध है हमें बाल मजदूरी से बचना है। पीएलभी आजाद अहमद ने कहा बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है जो इस तरह का कार्य करते हैं उसे कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को बाल मजदूरी से बचाया जा सके। ताकि पूरे दुनिया में बाल श्रम का उन्मूलन हो जाए।