झारखंड उच्च न्यायालय में टोरी आरओबी निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका में चंदवा सीओ ने दाखिल किया शपथपत्र
न्यायालय को बताया आरओबी के लिए चल रही है प्रक्रिया
चंदवा संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट
पीआईएल, अयुब खान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य
चंदवा। झारखंड उच्च न्यायालय में सामाजिक कार्यकर्ता अयुब खान द्वारा टोरी रेलवे क्रॉसिंग में फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण जल्द कराने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका (पीआईएल) 4406 (2019) अयुब खान बनाम राज्य सरकार व अन्य मामले में चंदवा अंचलाधिकारी सुरेन्द्र कुमार सिंह ने दिनांक 22 नवंबर 2021 को सप्लीमेंट्री कॉउंटर शपथपत्र दाखिल किया है,
जिसमें अंचल अधिकारी चंदवा सुरेन्द्र कुमार सिंह ने झारखंड उच्च न्यायालय को शपथपत्र के माध्यम से बताया कि टोरी स्टेशन में फ्लाई ओवर ब्रिज का काम सुचारू रूप से जारी है एवं सभी कानुनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा इसपर कार्य किया जा रहा है,
अंचलाधिकारी चंदवा ने यह भी उच्च न्यायालय को बताया कि टोरी रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग में फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने के लिए आवश्यक जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है एवं यह सारा कार्य भुमि अधिग्रहण अधिकारी के निगरानी में किया जा रहा है साथ ही साथ जिन रैयत का जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उन्हें मुआवजा राशि के लिए नोटिस किया जाना है
वहीं अंचलाधिकारी ने यह भी बताया कि ब्रिज निर्माण के लिए टेंडर निकाला जा चुका है एवं डेली न्यूज पेपर में प्रकाशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि लातेहार जिले की चंदवा प्रखंड के ग्राम कामता निवासी माकपा नेता सह संसद प्रत्याशी रहे अयुब खान ने सन् 2019 में एक जनहित याचिका दायर कर अदालत से अनुरोध किया था कि एनएच 99 स्थित चंदवा के टोरी रेल रुट पर अनवरत एक्सप्रेस ट्रेन और गुड्स ट्रेन (मालगाड़ी) का परिचालन होने से रेलवे क्रॉसिंग फाटक हमेशा बंद रहता है, आधे – आधे घंटा गंभीर रूप से बिमार मरीज क्रॉसिंग फाटक बंद में फंसकर मरीज क्रॉसिंग में ही दम तोड़ रहे हैं, एनएच में रेलवे क्रॉसिंग फाटक होने के कारण मरीज लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस, प्राईवेट वाहन व लाखों दो पहिया चार पहिया वाहन फंसे रहते हैं, गंभीर रूप से बिमार मरीजों की मौत हमेशा हो रही है,
लाखों ग्रामीण क्रॉसिंग फाटक बंद से बुरी तरह त्रस्त और प्रभावित हैं,
लोगों को पास करने के लिए यह क्रॉसिंग फाटक पांच मिनट के लिए खुलती है और फिर बंद हो जाती है,
यह समस्या लोगों की जान और जिवन से जुड़ी हुई है,
फाटक जाम पर लोगों की हो रही मौत और लाखों लोगों की परेशानी को देखते हुए उच्च न्यायालय से सरकार व संबंधित एजेंसियों को जल्द से जल्द फ्लाई ओवर ब्रिज बनवाने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया था, हाईकोर्ट में पीआईएल का पैरवी एडवोकेट मो0 आजम अजमल, असरफ खान अजमल कर रहे हैं।
अयुब खान
पीआईएल याचिका
कार्यकर्ता
8294023099