संवाददाता डिंपल की रिपोर्ट गिरिडीह
*व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में 11 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विभिन्न विभागों के साथ बैठकों का दौर शुरू*
माननीय झालसा, रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के मार्गदर्शन में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन *दिनांक 11 सितंबर 2021* को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह श्री संदीप कुमार बर्तम ने कहा कि माननीय झालसा, रांची द्वारा कोविड-19 रुपी इस वैश्विक संकट काल के दौर में आमजनों एवं पक्षकारों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पुनः एक बार *11 सितंबर 2021* को कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है।
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह श्रीमती वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में इस आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज *दिनांक 6 अगस्त 2021* को गिरिडीह न्याय मंडल के सभी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदयों, बीमा कंपनी के पदाधिकारियों, गिरिडीह जिले अवस्थित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधकों, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ताओं एवं दावाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के साथ ऑनलाइन मीटिंग गूगल मीट एप के माध्यम से किया गया।
इस मीटिंग में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह श्रीमती वीणा मिश्रा द्वारा मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निष्पादित करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटनावाद ट्रिब्यूनल के विद्वान न्यायाधीश महोदयों, बीमा कंपनी के पदाधिकारियों, बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं तथा दावाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित मामलों को चिन्हित कर अधिक से अधिक संख्या में निष्पादित करने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही सभी बैंकों के प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि वह अपने यहां के एनपीए मामलों को चिन्हित करें एवं पक्षकारों को अति शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के माध्यम से नोटिस भेजें, ताकि अधिक से अधिक एनपीए के मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सके।
विदित हो कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, सिविल मामले, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामले, वन विभाग, बिजली विभाग, माप तौल विभाग, श्रम विभाग, उत्पाद विभाग, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, सर्टिफिकेट केस, बैंक वाद, इंश्योरेंस क्लेम, टेलीफोन एवं नगर निगम से संबंधित मामले, ट्रेफिक चालान सहित जनोपयोगी सेवाएं से संबंधित मामलों का निष्पादन पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर किया जाना है। इसके लिए सभी संबंधित न्यायालयों तथा विभागों से सुलहनीय मामलों को चिन्हित करने तथा संबंधित पक्षकारों को नोटिस प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। सभी विभागों के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ कल *दिनांक 7 अगस्त 2021* को मीटिंग का आयोजन किया गया है जिसमें विभाग वार मामलों को चिन्हित कर उसे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अग्रसारित करने हेतु निर्देश दिया जाएगा, ताकि पक्षकार अपने मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निष्पादित करवा कर इसका लाभ उठा सकें।
इस ऑनलाइन मीटिंग में सभी विद्वान जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय, इंश्योरेंस कंपनी के सभी प्रबंधक, बैंकों के प्रबंधक, बीमा कंपनी के अधिवक्ता एवं क्लेमेंट के अधिवक्ता ऑनलाइन उपस्थित हुए।
सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह आम पक्षकारों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, विद्वान अधिवक्ताओं, मीडिया बंधुओं से अपील किया कि सभी अपने अपने-अपने स्तर से इस आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आम जनों में प्रचार प्रसार कर इसे सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
गिरिडीह।