झारखंड सरकार के लॉकडाउन 2 का आदेश जारी हो गया। दोपहर 2 बजे तक दुकान या प्रतिष्ठान चलाने की होगी इजाजत, दोपहर 3 बजे के बाद आम जनता को आने जाने पर भी रहेगी पाबंदी, कुछ दुकानों को छोड़ कर सभी दुकान दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगी।आम जनता को 3 बजे के बाद आने जाने का कारण बताना होगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (29 अप्रैल 6 बजे से 6 मई सुबह 6 बजे तक) हेतु दिशा-निर्देश।
सभी से आग्रह है कृपया सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। जन-सहभागिता से ही हम कोरोना के इस विकट संक्रमण को हरा सकते हैं।घर पर रहें, सुरक्षित रहें। pic.twitter.com/pu0g1vwdfb
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 28, 2021