नवादा, ।जमाकर्ता को समय पर राशि वापस नहीं करने के मामले में नवादा जिला उपभोक्ता फोरम (District Consumer Forum) ने सहारा इंडिया (Sahara India) के चेयरमैन सहारा श्री सुब्रत राय (Subrata Roy) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनके अलावा सहारा बैंक के सेक्टर मैनेजर, नवादा और रीजनल वर्कर, रीजनल कार्यालय बिहारशरीफ के विरुद्ध भी वारंट निर्गत किया गया है।
पति की मृत्यु के बाद नहीं किया गया भुगतान
जानकारी के अनुसार नगर के जवाहर नगर निवासी पूनम सिन्हा ने आयोग में वाद दायर करते हुए कहा था कि उनके पति निर्मल कुमार सिन्हा ने सहारा इंडिया में 12.04 लाख रुपये जमा किए थे। उस भुगतान एक जून 2019 को किया जाना था।
इस बीच उनके पति निर्मल कुमार सिन्ह की मृत्यु हो गई। इसके बाद पूनम जब भुगतान के लिए सहारा के कार्यालय गईं तो राशि का भुगतान करने की बजाय दूसरी स्कीम में राशि जमा करने का दबाव बनाया गया। इस पर उन्होंने सहारा इंडिया के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
ब्याज समेत पूरी राशि व 20 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान का आदेश
दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष अमर ज्योति श्रीवास्तव व सदस्य डॉ. पूनम शर्मा ने तीन फरवरी 2021 को आदेश पारित करते हुए 11 फीसद सूद के साथ जमा राशि 12.04 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया। साथ ही मानसिक प्रताडऩा व वाद खर्च के रूप में 20 हजार रुपये भी भुगतान करने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी आदेश पर अमल नहीं किया गया। इस पर आयोग के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ के एसएसपी को गिरफ्तारी वारंट भेजते हुए सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। अब देखना है कि वादी को कब तक उनका पैसा मिल पाता है। बहरताल आयोग के इस आदेश की चर्चा हर ओर हो रही है।