महुआडांड़
अनुमंडल दंडाधिकारी महुआडांड़ श्री नीत निखिल सुरीन के द्वारा आदेश पत्र निकाल कर जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं प्रसार के रोकथाम हेतु सम्पूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में धारा-144 द०प्र०सं० के तहत् निषेधाज्ञा लागू किया गया है।साथ ही निम्न प्रकार के आदेश पारित किए गए हैं । सभी तरह के जुलूस, समारोह, पर पाबंदी। अपवाद में शादी समारोह इत्यादि सामाजिक कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्ति एवं अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति। सभी विद्यालय कॉलेज शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद। 10वीं एवं 12वीं के छात्र को कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए ऑफलाइन कक्षा की अनुमति। किसी तरह का कोई प्रदर्शन का आयोजन नहीं होगा।व्यामशाला स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क रहेंगे बंद।किसी तरह का खेल नहीं होगा स्टेडियम में प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों की अनुमति होगी, सभी होटल एवं रेस्टोरेंट में 50% व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी, किसी भी धार्मिक स्थान पर्स क्षमता के 50% से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, धर्मशाला विवाह मंडप में किसी तरह का समारोह का आयोजन नहीं होगा। दुकान रेस्टोरेंट होटल क्लब रात्रि 8:00 बजे के बाद बंद रहेंगे। भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। दुकानदारों को नो मार्क्स नो एंट्री का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। सरकारी कार्यालय धार्मिक संस्थान बस पड़ाव टैक्सी रिक्शा ऑटो पड़ाव एवं कोई भी सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
संवाददाता शहजाद आलम महुआडांड़ से रिपोर्ट बबलू खान की