नई दिल्ली. देश में आधार कार्ड बनाने वाली सरकारी संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया हैं कि बच्चों के लिए बाल आधार (Baal Aadhaar) बनवाना होता है. यह आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है. बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला आधार नीले रंग का होता है, और बच्चे के 5 वर्ष के होने पर यह आधार अमान्य हो जाता है. इसीलिए उसे अपने पास वाले स्थायी आधार केंद्र पर जाकर इसी आधार संख्या से बच्चों का बायोमेट्रिक विवरण रजिस्ट्रर्ड कराना होता हैं.
आम आधार से कितना अलग होगा बाल आधार
यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि बाल आधार में बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन जैसे आइरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट स्कैन की जरूरत नहीं होगी.
जहां कहीं भी बच्चे की पहचान की जरूरत होगी वहां उसके माता पिता साथ जाएंगे. हालांकि, जैसे ही बच्चे की उम्र पांच वर्ष के पार होती है, उसे सामान्य आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इसमें सभी बायोमैट्रिक डिटेल्स होंगी.
#AadhaarForMyChild
A child below 5 years gets a blue-colored #BaalAadhaar & becomes invalid when the child attains the age of 5 yrs. The mandatory biometric update is required to reactivate it. To update your child's Aadhaar, book an appointment: https://t.co/QFcNEpWGuh pic.twitter.com/PXwUaqOR8f— Aadhaar (@UIDAI) April 1, 2021
कैसे बनवाएं अपने बच्चे के लिए बाल आधार
अपने बच्चे के साथ आधार इनरोलमेंट सेंटर जाएं और फॉर्म भरें.सेंटर पर बच्चे का और माता पिता में से किसी एक का जीवन प्रमाण पत्र लेकर जाएं.सेंटर पर बच्चे की फोटो खींची जाएगी जो बाल आधार पर लगेगी. बाल आधार माता पिता में किसी एक के आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा. यहां बच्चे की कोई बायोमेट्रिक डिटल नहीं ली जाएगी. इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जमा कराएं. वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद कंफर्मेशन मैसेज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. कंफर्मेशन मैसेज मिलने के 60 दिनों के भीतर माता पिता के रजिस्टर्ड पते पर बाल आधार भेज दिया जाएगा.
नीले रंग का होता है बाल आधार
नीले रंग का आधार अन्य आधारों की तरह ही मान्य है. नई नीति के अनुसार, यूआईडीएआई नीले रंग का आधार (अर्थात् बाल आधार) 0 5 वर्ष के बच्चों के लिए जारी कर रहा है. बालक के 5 वर्ष का होने पर यह आधार अमान्य हो जाएगा और उसे निकटतम स्थायी नामांकन केंद्र जाकर इसी आधार संख्या से अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण अद्यतन कराने होंगे. अन्यथा आधार अमान्य हो जाएगा.