सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट-गुटखा खाने पर लगेगा 1 हजार का जुर्माना
जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पादों का सेवन करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए. क्योंकि मंत्रिमंडल ने गुरुवार को प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद का सेवन करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. वहीं सरकार ने हुक्का बार को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है. सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2021 को स्वीकृति दी गई. इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेगा. ऐसे करने वाले पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा. साथ ही अब हुक्का बार नहीं चला सकेगा. हुक्का बार चलाते पकड़े जाने पर अधिकतम 3 साल और न्यूनतम 1साल की जेल होगी और जुर्माना एक लाख रुपये वसूलने का प्रावधान किया गया है.
इसी के ही साथ अब 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर, कोर्ट, धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट-तंबाकू बेचने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही अब सिगरेट खुली नहीं बेची जा सकेगा बल्कि पूरा पैकेट ही बेचना होगा.