रांची: झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करते पकड़े जाने पर लोगों को ₹1000 का जुर्माना देना होगा। यह नियम “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021” के तहत लागू किया गया है, जिसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस बात की जानकारी राजभवन सचिवालय द्वारा दी गई।
इस संशोधन विधेयक को लगभग चार साल पहले हेमंत सोरेन सरकार द्वारा झारखंड विधानसभा में पारित किया गया था। विधेयक के लागू होने से पहले तक, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर मात्र ₹200 का जुर्माना लगता था, जिसे अब पाँच गुना बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है।
विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान, तत्कालीन आजसू विधायक लंबोदर महतो ने एक संशोधन प्रस्ताव के जरिए जुर्माने की राशि ₹10,000 करने की मांग की थी, लेकिन अंततः इसे ₹1000 तक सीमित रखा गया।

