गुरुकुल कोचिंग सेंटर द्वारा विद्यालय का जाली प्रमाण पत्र एवं आचरण प्रमाण पत्र निर्गत करने के तीन आरोपी संदेह के लाभ में बरी

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rajdhani news

घाटशिला:अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घाटशिला की अदालत ने सोमवार को जमशेदपुर के गुरुकुल कोचिंग सेंटर के संचालक अमित कुमार एवं सुबोध कुमार को जाली प्रमाण पत्र एवं आचरण बनाने के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दी है । इस मामले में अधिवक्ता जेडी पटेल एवं एपीपी डीजे बॉस ने बहस की । इन दोनों के खिलाफ घाट जिला थाना में कांड संख्या 77/10 में भादवि की धारा 240,468,471,34 के तहत राजकीय कृत तारामणी स्मारक उच्च विद्यालय कडाडूबा के स्कूल के प्रभारी प्राचार्य सुरेश कुमार केसरी ने 16 जुलाई 2010 को मामला दर्ज कराया था।

क्या था आरोप
इन दोनों के उपर आरोप था कि गुरुकुल कोचिंग सेंटर द्वारा स्कूल का जाली विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र एवं आचरण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था । जिस समय स्कूल का जाली प्रमाण पत्र कोचिंग सेंटर के द्वारा निर्गत किया गया था उस समय विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रेम शंकर दुबे थे। उस समय जमशेदपुर के कोचिंग सेंटर द्वारा मेरे विद्यालय उत्तीर्ण प्राइवेट छात्रों की विद्यालय का पत्र एवं आचरण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। एक छात्र द्वारा अभिप्रमाणित कराने के लिए विद्यालय आने पर जांच के क्रम में मामला प्रकाश में आया था विद्यालय को संदेह था कि अन्य प्राइवेट छात्रों को भी इस प्रकार का जाली प्रमाण पत्र कोचिंग सेंटर के द्वारा दिया गया होगा । जिससे विद्यालय की राम विद्यालय के प्रधानाध्यापक की बदनामी होने के डर से उच्च स्तरीय जांच कराकर अवैध काम को बंद करने के ख्याल से विद्यालय परिवार की ओर से थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी।