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बाइक या स्कूटर चलाते समय लगाया लोकल हेलमेट तो कटेगा चालान, जाने क्या है नया कानून

बाइक या स्कूटर चलाते समय लगाया लोकल हेलमेट तो कटेगा चालान, जाने क्या है नया कानून
फोटो :बिना हेलमेट बाइक चलाता युवक

जमशेदपुर :केंद्र सरकार दुपहिया वाहन चलाने वाले सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन एवं विक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल हेलमेट पहनकर बाइक लेकर बाहर निकलने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर दो लाख रुपए का जुर्माना या जेल का प्रावधान किया जाएगा। सड़क हादसों में लोकल हेलमेट या बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले हर रोज 30 से 35 बाइक सवारों की जान चली जाती है। इस पर रोक लगाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

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