जमशेदपुर :केंद्र सरकार दुपहिया वाहन चलाने वाले सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन एवं विक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल हेलमेट पहनकर बाइक लेकर बाहर निकलने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर दो लाख रुपए का जुर्माना या जेल का प्रावधान किया जाएगा। सड़क हादसों में लोकल हेलमेट या बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले हर रोज 30 से 35 बाइक सवारों की जान चली जाती है। इस पर रोक लगाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
Latest article
पोटका प्रखंड के आदिवासी कला संस्कृति भवन पावरू में जयपाल सिंह सरदार की अध्यक्षता...
पोटका प्रखंड के आदिवासी कला संस्कृत भवन पावरू में आदिवासी भूमिज समाज के तत्वाधान एवं जयपाल सिंह सरदार की अध्यक्षता में एक...
झारखंड ठेका मजदूर यूनियन के स्वर्गीय डॉक्टर हसदा एवं स्वर्गीय प्रकाश मुखी के परिवार...
यूसील नरवा पहाड़ माइंस
झारखंड ठेका मजदूर यूनियन की.विगत दिनों असमय निधन हुए हैं मजदूर साथी स्वर्गीय डॉक्टर हांसदा एवं स्वर्गीय प्रकाश मुखी...
पोटका विधायक संजीव सरदार द्वारा माटीकला बोर्ड के पुनर्गठन का मांग विधानसभा में उठाने...
विधायक संजीव सरदार के द्वारा माटीकला बोर्ड के पुनर्गठन का मांग विधानसभा में उठाने हेतु झारखंडी कुम्हार एकता मंच ने रविवार को उन्हें सम्मानित किया।...