घाटशिला /मुसाबनी :जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने शुक्रवार को चोरी की बाइक रखने के आरोपी दीपक कुमार को सात वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सजा कि अवधि छह माह और अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। इसके खिलाफ मुसाबनी थाना में कांड संख्या 35/16 में तत्कालीन थाना प्रभारी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। अधिवक्ता : पीपी संजय सिन्हा ने बहस की ।
पोटका प्रखंड के कालिकापुर में श्री श्री चैतन्य महाप्रभु महामिलन महोत्सव सह अखण्ड महामंत्र नाम यज्ञ हेतु कालिकापुर ग्राम वासियों एवं कीर्तन मंडलियों के...
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दुमका:
प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मोहम्मद एजाज आलम, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी हरिप्रसाद साह एवं अंचल अधिकारी कपिल देव ठाकुर...