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चोरी की बाइक रखने के आरोपी को सात वर्ष की सजा

घाटशिला /मुसाबनी :जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने शुक्रवार को चोरी की बाइक रखने के आरोपी दीपक कुमार को सात वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि  जमा नहीं करने पर सजा कि अवधि छह माह और अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। इसके खिलाफ मुसाबनी थाना में कांड संख्या 35/16 में तत्कालीन थाना प्रभारी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था।  अधिवक्ता : पीपी संजय सिन्हा ने बहस की ।

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