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समय पर किए गये प्रयास ने बालिका का बाल विवाह होने से रोका

मांडर की 16 वर्षीय बालिका का होनेवाला था विवाह रांची जिले के नरकोपी थाना क्षेत्र के सरवा पंचायत की 16 वर्षीय बालिका का बाल विवाह होने से रोक दिया गया है। इस बालिका की शादी 22 अप्रैल 2024 को होना था, लड़की मांडर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी,लेकिन काफी दिनों से स्कूल नही आ रही है जिसकी जनकारी मांडर की पीएलबी सुमन ठाकुर और पूनम देवी को स्कूल प्रशासन से प्राप्त हुआ,और फिर गांव के मुखिया प्रतिनिधि बीरेंद्र उरांव को फोन से संपर्क करने पर पता चला की बच्ची के घर में शादी है इसीलिए नही जा रही है। तत्पश्चात बच्ची की उपस्थिति हेतु प्रोजेक्ट इंपैक्ट के तहत बच्ची की उपस्थिति के लिए बच्ची से मिलने उसके गांव पहुंची तब पता चला शादी बच्ची की ही हो रही है।जिसकी जानकारी पीएलबी के द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची राकेश रंजन को दिया गया।और सचिव ने माननीय न्यायायुक्त दिवाकर पांडे के दिशा निर्देश पर बाल विवाह रोकने का निर्देश दिया और बीडीओ सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी मांडर और नरकोपी थाना प्रभारी से संपर्क कर इसकी जानकारी दी।और kgbv मांडर के स्कूल प्रशासन,नरकोपी थाना के पदाधिकारी, ग्रामीण,मुखिया प्रतिनिधि,और पीएलबी की उपस्थिति में बच्ची के परिवार से बात किया गया और समझाया गया की बाल विवाह कानूनी अपराध है । जिसके बाद बच्ची के परिवार वाले शादी रोकने को तैयार हो गए और बच्ची भी आगे पढ़ने की इच्छा जताई।

इस प्रकार डालसा रांची के सहयोग से बाल विवाह को रोका गया और बच्ची को पुनः पढ़ाई हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर भेजा गया।

डॉ. संजय प्रसाद, मांडर

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