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गिरिडीह केंद्रीय कारा में काराधीन बंदियों के लिए जेल अदालत -सह- कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

गिरिडीह

माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के मार्गदर्शन में उत्तर में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर दिनांक 26 जनवरी 2021 को कोविड-19 रूपी वैश्विक महामारी के संक्रमण काल में गिरिडीह केंद्रीय कारा में काराधीन बंदियों के लिए जेल अदालत -सह- कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस जेल अदालत कार्यक्रम में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह, श्री मनोरंजन कुमार, सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह, श्री संदीप कुमार बर्तम, मुंसिफ -सह- न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गिरिडीह, श्री पवन कुमार , न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, गिरिडीह, श्री प्रवीण उरांव, प्रशिक्षु न्यायिक दंडाधिकारी, श्री अभिजीत पाण्डेय एवं प्रशिक्षु न्यायिक दंडाधिकारी, श्री हेमंत कुमार सिंह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह, श्री मनोरंजन कुमार ने 72वें गणतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए काराधीन बंदियों को कानूनी रूप से जागरूक किया एवं बंदियों द्वारा अपने मामलों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया।

सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह ने उपस्थित बंदियों को संविधान के द्वारा प्रदत कानूनी अधिकारों के बारे में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के द्वारा बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विधिक सहायता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया। उन्होंने जेल प्रशासन को महिला बंदियों एवं उनके साथ काराधीन बच्चों को ठंड के इस मौसम में गर्म कपड़े मुहैया कराने तथा चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस जेल अदालत -सह- विधिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए कुल 6 बंदियों ने अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार में समर्पित किया था। उनके मामलों पर पीठ द्वारा विचार करने के उपरांत यह पाया गया कि उन सभी बंदियों पर अन्य एक से अधिक मामले गिरिडीह न्याय मंडल में लंबित रहने के कारण उन्हें इस जेल अदालत का लाभ प्रदान नहीं किया जा सका।

इस कार्यक्रम में सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह ने जेल में प्रतिनियुक्त सभी पांचों पीएलबी को निर्देश दिया कि वे निरंतर काराधीन बंदियों के संपर्क में रहें तथा जिन बंदियों को विधिक सहायता की आवश्यकता हो उनका आवेदन अविलंब कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह में भेजें ताकि सभी बंदियों को निःशुल्क एवं त्वरित न्याय समय पर प्रदान किया जा सके।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कारा अधीक्षक, केंद्रीय कारा गिरिडीह श्री राजमोहन राजन, कारा पाल, जेल पैनल अधिवक्ता, सहित जेल पीएलबी श्री रमेश मंडल, श्री अभिषेक कुमार, श्री संजीत राम, सुश्री प्रार्थना कुमारी एवं संजय राय तथा न्यायालय कर्मियों एवं जेल कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही।

गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट

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