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कृषि विज्ञान केन्द्र बालूमाथ में कृषि सुधार कानून 2020 का निर्देशानुसार किसानों को बताया गया कि तीन प्रकार के बिल भारत सरकार के द्वारा लाया गया है

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बालूमाथ/लातेहार :- बालूमाथ कृषि विज्ञान केन्द्र में वैज्ञानिकों ने नई बिल किसानों के समक्ष रखा। किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 के तहत पारिश्रमिक कीमतों पर किसानों की उपज की बिक्री और खरीद की पसंद की स्वतंत्रता और APMC के भौतिक परिसर के बाहर कुशल पारदर्शी और बाधा मुक्त अंतर और अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य एपीएमसी कार्य करना जारी रहेगा। अधिनियम किसानों को अतिरिक्त विपणन चेनल प्रदान करता है।मूल्य आश्वासन पर किसानों की सशक्तिकरण और संरक्षण के समझौते किये गये हैं, किसानों और प्रायोजकों के बीच कृषि उपज की खरीद और कृषि सेवा के प्रावधान के लिए समझौते के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया, असपषट रूप से निर्दिष्ट विवाद समाधान तंत्र किसानों और खरीददारो दोनों के अधिकारों की रक्षा करना। अधिनियम केवल युद्ध, सूखा, असाधारण मूल्य बढने पर और प्राकृतिक आपदाएं पर अधिनियम आवश्यक वस्तु संसोधन अधिनियम किया गया है।और किसानों से खरीद में वृद्धि भी कि गईं है 2009-10से 2013-14 की तुलना में पिछले पाँच वर्षों के दौरान एमएसपी भुगतान में वृद्धि हुई है। धान के लिए 2•4 गुना, दालों के लिए 75 गुना, तिलहन और खोपरा के लिए 10गुना, गेहूं के लिए 1•77 गुना वृद्धि दर की गई है।

संवादाता प्रफुल पांडे बालूमाथ ब्यूरो बबलू खान की रिपोर्ट

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