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वहां जाने की गलती नहीं करें भूलकर, इस मैदान में 12 वर्ष से लगी है निषेधाज्ञा

जमशेदपुर  :आमतौर पर किसी विवादित स्थल पर प्रशासन निषेधाज्ञा लगा देता है। माहौल शांत होने पर इसे हटा दिया जाता है। अधिकतम एक-दो वर्ष में निषेधाज्ञा हटा ली जाती है, लेकिन जमशेदपुर के एक मैदान में 12 वर्ष से निषेधाज्ञा लगी है।

जी हां, यह स्थान है कदमा के गणेश पूजा मैदान का छोटा सा हिस्सा। यहां पूर्व सांसद सुनील महतो का स्मारक स्थल बनाने की योजना थी। इसके लिए मूर्ति भी आ गई थी। कंक्रीट के चार पिलर भी खड़े हो गए थे। अब इसे अंतिम रूप दिया जाना था कि इससे पहले ही बवाल हो गया। टाटा स्टील की शिकायत पर तत्कालीन अपर आयुक्त राकेश कुमार वहां निर्माण कार्य रोकने गए थे।

जिला प्रशासन ने ली उच्‍च न्‍यायालय की शरण

इस बीच उनके सामने तत्कालीन सांसद सुमन महतो आ गईं और विरोध कर दिया। जमशेदपुर के पूर्व सांसद सुनील महतो की पत्नी सुमन महतो का विरोध देखते हुए जिला प्रशासन इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट चला गया, जहां से 14 मई 2008 को अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश आया था। इसके बाद से हाईकोर्ट का अगला आदेश नहीं आया, लिहाजा जिला प्रशासन इस स्थान पर धारा-144 के तहत सामान्य निषेधाज्ञा हर तीन माह पर अग्रसारित कर देता है।

हर साल लगता गणेश मेला

कदमा गणेश पूजा मैदान के जिस हिस्से में निषेधाज्ञा लागू है, वह स्थान या स्मारक स्थल 20 गुना 20 फुट ही है। इसके आसपास प्रतिवर्ष गणेश पूजा पर मेला लगता है। सिर्फ स्मारक स्थल पर किसी को सभा या प्रदर्शन करने, पांच या पांच से अधिक व्यक्ति के एकत्र होने की मनाही है। इस स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर कंपनी क्वार्टर है, जबकि इसके तीन हिस्से में मैदान है।

सरकारी या गैर-सरकारी सेवकों, बारात पार्टी, शव यात्रा, पूजा अर्चना पर लागू नहीं होगा आदेश

कदमा स्थित गणेश पूजा मैदान में पिछले 12 वर्ष से निषेधाज्ञा जारी है। इसे एक बार फिर अनुमंडल अधिकारी, धालभूम नीतीश कुमार सिंह ने अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। 24 दिसंबर से लागू धारा-144 के अंतर्गत सामान्य निषेधाज्ञा लागू रहेगी। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि कदमा गणेश पूजा मैदान में पूर्व सांसद स्व. सुनील महतो के स्मारक निर्माण को लेकर विभिन्न राजनैतिक दलों एवं संगठनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रही है। ऐसे में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के आदेश का अनुपालन व लोक शांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कदमा गणेश पूजा मैदान के खाता संख्या-85, प्लॉट सं0-1866 अंश, वार्ड नं0-3, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के रकबा-20X20′ भाग पर, जिसकी चौहद्दी-उत्तर-कंपनी की खाली जमीन, रोड और H6 क्वार्टर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में कंपनी की खाली जमीन पर निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगी। इसके तहत यहां किसी प्रकार का हिंसक जुलूस, धरना या प्रदर्शन, घेराव, रोड जाम, पुतला दहन आदि करना निषेध होगा। किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या लाठी-डंडे, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना निषेध रहेगा।

ये भी शामिल है निषेधाज्ञा आदेश में

उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी तथा मीडियाकर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना निषेध होगा। कोई भी राजनीतिक दल बिना पूर्वानुमति के कोई सभा या जुलूस नहीं निकालेंगे। उपद्रव अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्ति उक्त स्थल पर एक साथ जमा नहीं होंगे।

इनपर नहीं लागू होगा आदेश

लेकिन यह आदेश कार्यावधि के दौरान पांच या इससे अधिक सरकारी या गैर-सरकारी सेवकों, बारात पार्टी, शव यात्रा, पूजा अर्चना की नीयत से एकत्रित व्यक्तियों, धार्मिक जुलूस पर लागू नहीं होगा। सिख व नेपाली समुदाय के लिए धार्मिक रीति-रिवाज के अनुरुप कृपाण व खुखरी रखकर चलने पर उनके विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा। ज्ञात हो कि कदमा गणेश पूजा मैदान के इस हिस्से पर पहली बार 14 मई 2008 को झारखंड हाईकोर्ट ने पहली बार निषेधाज्ञा लगाने का आदेश दिया था। उस समय से हर तीन माह पर निषेधाज्ञा की अवधि विस्तारित कर दी जाती है।

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