जमशेदपुर:-
आजादनगर मंडल क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में लोगों को बताते हुए, और उनसे आग्रह किए के बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाएं।
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना ?
10 साल से कम उम्र की बच्ची की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है। यह स्कीम बेटियों के भविष्य को उज्जवल व सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस स्कीम का फायदा वह व्यक्ति ले सकता है जिनकी बेटी की उम्र 10 साल से कम हो। उत्तर प्रदेश में अब तक लाखों लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है।
कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता इस स्कीम में पैसा जमा करने पर भारी राहत है।
बेटी के जन्म लेने से उसके 10 साल के होने तक कोई भी माता पिता सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम 250 रुपये से खाता खोल सकते हैं। वहीं हर साल इसे चालू रखने के लिए न्यूनतम 250 रुपये जमा करना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा में खोला जा सकता है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक का फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ ही बेटी की उम्र और उसके प्रमाण पत्र की जानकारी देनी होगी। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए दस्तावेज सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अभिभावक को अपनी पहचान के दस्तावेज देने पड़ते हैं। इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी दस्तावेज देना पड़ता है। इसके अलावा पते के प्रमाण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज देने पड़ते हैं। इसके बाद न्यूनतम 250 रुपये या अगर चाहें तो ज्यादा राशि जमा कर खाता शुरू कराया जा सकता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस आपकी तरफ से दिए दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने के बाद सुकन्या समृद्धि योजना का खोल देते हैं। इसके बाद आपको एक पासबुक दी जाएगी, जिसमें जमा का पूरा विवरण के अलावा खाता कब खुला इसकी भी जानकारी होगी। जब आपकी बेटी के 21 साल की होगी, तो उसके बाद यह खाता अपने आप बंद हो जाएगा, और जो पैसा इसमें होगा वह बेटी के नाम कर दिया जाएगा।
किन हालातों में बंद कराया जा सकता है खाता
अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। इस समय तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में जितनी रकम जमा हुई होगी, वह बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित दे दी जाएगी। दूसरे मामलों में एसएसवाई खाते को खोलने से पांच साल के बाद बंद किया जा सकता है. यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग एकाउंट के हिसाब से मिलेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी खास बातें
– सुकन्या समृद्धि योजना से बेटी के 18 साल की होने पर उच्च शिक्षा के लिए 50 फीसदी तक पैसा निकाला जा सकता है।
-सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट न्यूनतम 250 रुपये से खुलता है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक ही जमा किया जा सकता है।
-सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने एक से ज्यादा बेटियों के नाम पर खाता खोला है, तो सभी खातों में मिलाकर आप हर साल केवल अधिकतम 1.50 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा जमा नहीं कराया जा सकता है।
– सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज की दरें बदलती हैं। वहीं इस योजना में निवेश पर इनकम टैक्स की छूट मिलती है। यह छूट आयकर के सेक्शन 80सी के तहत मिलती है।