जमशेदपुर
जमशेदपुर के मानगो के एमजीएम थाना पुलिस के दबाव के बाद मानगो निवासी अनीष सिंह ने उसके घर काम करने वाली किशोरी को मंगलवार को एमजीएम थाना को सौंप दिया था। किशोरी ने मां के साथ जाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। वहां किशोरी ने बताया कि अनीष सिंह उसके साथ दुष्कर्म करता था।
किशोरी ने बताया कि विरोध किए जाने पर मारपीट करता था। डराता-धमकाता था। चार-पांच दिन पहले भी आरोपित ने उसके साथ गलत किया था। पीड़िता के बयान के बाद बाल कल्याण समिति ने मानगो थाना की पुलिस को आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया था। इसके बाद बुधवार को आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म किए जाने की प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
आरोपित की उम्र 55 साल, बेटे की हो चुकी शादी
आरोपित की उम्र 55 साल के करीब हैं। उसके बेटे की शादी हो चुकी हैं। मानगो आशियाना इनक्वलेव के पास आरोपित रहता है। उसकी पत्नी रंजना सिंह रांची में रहती हैं। एक स्वयंसेवी संस्था जनचेतना जो बिहार के बक्सर से पंजीकृत हैं उसकी वह सचिव हैं। आरोपित ईंट भठ्ठे का मालिक है। किशोरी से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी आरपी सिंह, महिला पुलिस अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी और बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने पूछताछ की तब किशोरी ने उस पर बीती कहानी को बयां किया।
किशोरी की मां से किया था सात हजार प्रतिमाह देने का वादा
गौरतलब है एमजीएम थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी को अनीष सिंह अपने घर में घरेलू काम कराने के लिए लेकर गया था। किशोरी की मां को सात हजार रुपये प्रतिमाह देने का वायदा किया था। इसके बाद किशोरी को उसकी मां से कभी मिलने नहीं दिया। ऐसा आरोप किशोरी की मां का था। सात हजार के बजाय दो हजार रुपये किशोरी को दिया जाता था। शिकायत लेकर वह सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट के पास सोमवार शाम पहुंची थी। एसपी ने एमजीएम थाना पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया। एमजीएम थाना पुलिस के दबाव के बाद किशोरी को पुलिस को सौंप दिया गया था। किशोरी से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी आरपी सिंह, महिला पुलिस अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी और बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने पूछताछ की तब किशोरी ने उस पर बीती कहानी को बयां किया वह चौंकाने वाले निकली।
ये कहते मानगो थाना के इंस्पेक्टर
मानगो थाना के इंस्पेक्टर ने कहा कि मामले की जांच होगी। किशोरी ने बताया कि आरोपित की पत्नी अधिकांश समय रांची में रहती थी। घर में बेटे-बहू के साथ आरोपित रहता है। मालिक की पत्नी जब नहीं रहती थी तब उसके साथ मालिक गलत करता था। एक बार इसकी जानकारी उसने मालिक की पत्नी को दी थी। उस समय उसकी पिटाई की गई थी। आरोप को नकार दिया था। पुलिस किशोरी की मेडिकल जांच कराएगी। किशोरी ने कक्षा चार तक पढ़ाई की हैं। किशोरी की मां को उसके पिता ने छोड़ दूसरी शादी कर ली है। मां ने भी दूसरी शादी कर ली। अभी वह गर्भवती है। बाल कल्याण समिति के सदस्य आलोक भास्कर ने बताया कि आरोपित के खिलाफ बाल श्रम के तहत भी प्राथमिकी होनी चाहिए।