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मोदी सरकार ला रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून, आपको पहली बार मिलेंगे ये अधिकार जाने क्या है यह

नई दिल्ली:  मोदी सरकार दिवाली से पहले ही बिजली उपभोक्ताओं  को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है. केंद्र सरकार देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों  की रक्षा के लिए नए मसौदा तैयार करने जा रही है. मंत्रालय का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखते हुए ही यह नया कानून तैयार किया जा रहा है. बता दें कि दो महीने पहले ही उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2020  लागू किया था.

ऊर्जा मंत्रालय  के एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है.

मंत्रालय के बयान में कहा है, ‘केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो-कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कंज्यूमर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर) रूल्स, 2020 में सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करता है.’ इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है.

बिजली कनेक्शन मिलना हो जाएगा और आसान ऊर्जा मंत्रालय जो मसौदा तैयार किया है, उसमें कनेक्शन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है. नया कनेक्शन लेने में अब उपभोक्ताओं को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आपको 10 किलोवॉट लोड तक के लिए सिर्फ दो दस्तावेजों की जरूरत होगी. कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए 150 किलोवाट तक लोड के लिए कोई डिमांड चार्ज नहीं लिया जाएगा. मेट्रो शहरों में नया बिजली का कनेक्शन 7 दिन में मिल जाएगा. अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा.

बिजली उपभोक्ताओं के मिलेंगे नए अधिकार

इस नए मसौदे में सभी नागरिकों को बिजली प्रदान करना और उपभोक्ताओं को संतुष्टि पर ध्यान देना अब महत्वपूर्ण हो जाएगा. इसके लिए इन सेवाओं के संबंध में प्रमुख सेवाओं की पहचान करना, न्यूनतम सेवा स्तर और मानकों को निर्धारित करना और उन्हें उपभोक्ताओं के अधिकारों के रूप में मान्यता देना आवश्यक हो जाएगा.

 

1000 या अधिक के बिलों का भुगतान ऑनलाइन

मसौदे के अनुसार, एसईआरसी (राज्य विद्युत नियामक आयोग) प्रति वर्ष प्रति उपभोक्ता के लिए आउटेज की औसत संख्या और अवधि तय करेगा. भुगतान करने के लिए नकद, चेक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन 1000 या अधिक के बिलों का भुगतान अब सिर्फ ऑनलाइन किया जाएगा. नए मसौदे में कहा गया है कि अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो ग्राहक को बिल में 2-5% तक की छूट मिलेगी.

24 घंटे टोल फ्री सेवाएं चालू रहेंगी

मसौदा में 24×7 टोल फ्री कॉल सेंटर, वेब-आधारित और मोबाइल सेवाएं नए कनेक्शन के लिए चालू रहेंगे. इसमें उपभोक्ता संयोजन, कनेक्शन की शिफ्टिंग, नाम और विवरण में परिवर्तन, लोड परिवर्तन, मीटर के प्रतिस्थापन, आपूर्ति नहीं आदि के बारे में एसएमएस, ईमेल अलर्ट, ऑनलाइन स्थिति ट्रैकिंग जैसी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

मंत्रालय ने कहा कि 30 सितंबर 2020 तक उपभोक्ताओं के सुझाव लिए जाएंगे. बीते 9 सितंबर 2020 को ही मसौदा नियमों के बारे में मंत्रालय के वेबसाइट पर लोगों के सुझाव मांगे गए हैं. मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं से मिले सुझाव के बाद मसौदा को अंतिम रूप दिया जाएगा.

 

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