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स्टाम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) भुगतान करने हेतु नई व्यवस्था ,जिला अवर निबंधक द्वारा स्टाम्प ड्यूटी भुगतान की नई व्यवस्था के संबध में दी गई जानकारी

जमशेदपुर /घाटशिला कमलेश सिंह

जमशेदपुर:जिला निबंधन कार्यालय, जमशेदपुर में शुक्रवार को जिला अवर निबंधक प्रफुल्ल कुमार की अध्यक्षता में अधिवक्ता, दस्तावेज नवीस एवं मुद्रांक विक्रेता के साथ बैठक हुई। जिसमें स्टाम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) के विषय में विस्तृत पूर्वक चर्चा की गई।

जिला अवर निबंधक द्वारा उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि दस्तावेज निबंधन करने हेतु स्टाम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) का भुगतान करना आवश्यक है। वर्तमान में स्टाम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) का भुगतान तीन तरह (पेपर स्टाम्प, ई-स्टाम्प, ई-ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान) से होता है। जिसमें पेपर स्टाम्प की बिक्री कोषागार एवं मुद्रांक विक्रेताओं के द्वारा की जाती है। ई-स्टाम्प का विक्रय स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। उन्होने बताया कि 04 सितंबर 2020 के उपरांत स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्राधिकरण को समाप्त कर दिया गया है। जिसके कारण उनके द्वारा ई-स्टाम्प की बिक्री अब नहीं की जाएगी। वहीं ई-ग्रास के माध्यम से मुद्रांक शुल्क का भुगतान करने के लिए पक्षकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राफिक डीड रजिस्ट्रेशन सिस्टम (National Generic Deed Registration system) लॉग-इन किया जाएगा तथा शुल्क जमा करनेवाले व्यक्ति का नाम, पता शुल्क जमा करने का प्रयोजन आदि की इंट्री की जाएगी तथा डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिग/ई-चालान आदि के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ई-ग्रास मॉड्यूल द्वारा शुल्क का भुगतान केवल दस्तावेज निबंधन कार्य के लिए ही किया जाएगा। 4. सितंबर 2020 के उपरांत मुद्रांक शुल्क का भुगतान पक्षकार कोषागार एवं मुद्रांक विक्रेताओं द्वारा बिक्री किये गये पेपर स्टाम्प के द्वारा किया जा सकता है अथवा ई-ग्रास के माध्यम से मुद्रांक शुल्क का ऑनलाईन भुगतान कर सकते हैं। 04 सितंबर2020 के उपरांत ई-स्टाम्प की बिक्री नहीं की जाएगी तथापि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्राधिकरण समाप्ति के पूर्व क्रयित ई-स्टाम्प वैध होंगे तथा उनका उपयोग बाद में भी किया जा सकता है। अर्थात्
04. सितंबर 2020 के उपरांत पूर्व में जारी/विक्रित ई-स्टाम्प का प्रयोग किया जा सकता है। बैठक में उपस्थित सदस्यों को जिला अवर निबंधक द्वारा ई-ग्रास मॉड्युल से मुद्रांक शुल्क भुगतान का चरणबद्ध एवं विस्तृत विवरण दिया गया तथा उनके द्वारा उठाये गये समस्याओं का समाधान भी किया गया। मौके पर कुछ मुद्रांक विक्रेता जिन्होंने ई-ग्रास के माध्यम से मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया है उन्होने अपना अनुभव भी उपस्थित सभी सदस्यों के साथ साझा किया।

*नई व्यवस्था के क्या फायदे हैं-*

1. ई-स्टाम्प हेतु स्टाम्प विक्रेता या स्टॉक होल्डिंग के ऑफिस में भटकना नहीं पड़ेगा तथा निबंधन वेबसाइट पर ही निबंधन शुल्क के साथ स्टाम्प ड्यूटी भी भुगतान किया जा सकेगा जिससे लोगों को काफी सहूलियत होगी।

2. सरकार के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी।

3. स्टाम्प शुल्क वापसी ज्यादा आसान एवं त्वरित होगा।

4. SBI के प्राधिकृत ब्रांच से ई-चालान के माध्यम से भी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया जा सकेगा।

5, अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं।

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