गोड्डा
अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा श्री ऋतुराज ने कहा कि नव वर्ष 2021 के अवसर पर आम नागरिकों द्वारा होटल एवं रेस्टोरेन्ट, धार्मिक स्थलों एवं दूर दराज के पिकनिक स्थलों के समीप पिकनिक पार्टी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष COVID-19 के मद्देनजर होटल एवं रेस्टोरेन्ट में आम नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क एवं थर्मल स्कैनिंग आदि का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
अतः COVID-19 के मद्देनजर होटल एवं रेस्टोरेन्ट में आम नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क एवं थर्मल स्कैनिंग आदि का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। अतएव सभी होटल/रेस्टोरेन्ट के संचालक नव वर्ष की पार्टी में आम नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क एवं थर्मल स्कैनिंग आदि का प्रयोग के साथ-साथ मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-3258, दिनांक-17.12.2020 द्वारा निर्गत COVID-19 के दिशा-निर्देश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगें। साथ ही सभी आयोजक आने वाले आगन्तुकों का पंजी में नाम एवं मोबाईल नम्बर दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। COVID-19 के दिशा-निर्देश का अवहेलना करने पर संबंधित होटल/रेस्टोरेन्ट के संचालकों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं Epidemic Diseases Act, 1897 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
गोड्डा से कौशल कुमार की रिपोर्ट