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झालसा, रांची के निर्देशानुसार व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार अध्यक्ष अखिल कुमार के आदेशानुसार रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता का आयोजन किया गया।

झालसा, रांची के निर्देशानुसार व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार अध्यक्ष अखिल कुमार के आदेशानुसार रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता का आयोजन किया गया।

लातेहार संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट

मौके पर एसीजेएम शशिभूषण शर्मा ने कैदियों को सरल भाषा में सांवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। कैदियों को बंदी के रूप में प्राप्त अधिकारों एवं जिला विधिक सेवा के द्वारा प्रदत्त लाभ के संबंध में विशेष जानकारियॉ दी गई। इसके साथ ही उन्हें कानूनी रूप से जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। प्ली बारगेनिंग के प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए विचाराधीन कैदियों को विस्तार से बताया गया।

न्ययिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मिथिलेश कुमार ने कैदियों को अपने मुकदमें की जानकारी, गिरफ्तारी की तिथि, वाद संख्या की जानकारी एवं अपने उपर लगे आरोप की जानकारी रखने के लिए जागरूक किया। राहुल कुमार ने कैदियों के बीच जेल की सुधारात्मक अवधारणा के बारे में जानकारी दी तथा कैदियों को यहां से निकलने के बाद समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का आग्रह किया।

हालांकि इस जेल अदालत में किसी भी मामले का निष्पादन नहीं किया जा सका। जेल प्रशासन एवं कार्यरत पीएलभी को झालसा कैलेण्डर के अनुसार हर माह लगने वाले जेल अदालत के लिए मामले को चिन्हित करने तथा कैदियों के बीच सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया गया।  इस जेल अदालत में मुख्य अतिथि अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रभारी सचिव शशिभूषण शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मिथिलेश कुमार व राहुल कुमार उपस्थित हुए।

धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी जेलर प्रदीप मुण्डा के द्वारा किया गया। इस मौके पर मंडल कारा, लातेहार के जेल कर्मी दिलीप बाखला, धर्मेन्द्र कुमार, संगीत कुमार एवं व्यवहार न्यायालय, लातेहार के कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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