झारखंड (Jharkhand) में कोरोना (Corona) महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर निजी अस्पतालों (Pvt Hospitals) द्वारा मनमानी रेट लिए जाने पर झारखंड के सीएम ने नाराजगी जताई है. मनमानी रेट लेने के आरोप के मद्देनजर सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemamt Soren) ने कार्रवाई का आदेश दिया है.
हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सभी प्रकार के अस्पताल (Hopitals) व बेड (Bed) के लिए दर निर्धारित किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की है. साथ ही कहा कि यदि कोई अस्पताल अधिक पैसा मांगता है तो परेशान न हों, मरीज की भर्ती कराएं और इसके बाद राज्य नियंत्रण कक्ष 104 पर सीधे शिकायत करें. उस अस्पताल संचालक पर आपदा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा.
.@DC_Ranchi संज्ञान ले जाँच करें एवं आरोप सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचित करें। https://t.co/riXUgdPHz7
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) May 12, 2021
अस्पतालों को रद्द हो सकते हैं लाइसेंस
बता दें कि झारखंड सरकार ने सरकारी अस्पातलों के लिए तय राशि जारी की है. इसी तरह की तय राशि निजी अस्पतालों के लिए भी जारी की गयी है. यह कहा गया है कि सरकारी अस्पताल तय राशि से अधिक नहीं लेंगे. यदि किसी मरीज से अधिक राशि ली गई तो कार्रवाई होगी. कार्रवाई के तहत संबंधित अस्पताल का निबंधन रद्द करने के अलावा उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा.
अस्पतालों के लिए तय की गई है रेट
झारकंड सरकार ने इलाज के लिए अस्पतालों को दो श्रेणी में बांटाहै. पहले भी अस्पताल है जिन्हें एनएबीएच का मान्यता प्राप्त मिला हुआ है, जबकि दूसरे वैसे अस्पताल है जो कि एन ए बी एच से मान्यता प्राप्त नहीं है. मान्यता प्राप्त अस्पतालों में सामान्य मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण हो उनके लिए नॉर्मल वार्ड में प्रतिदिन सभी खर्च मिलाकर छह हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं.थोड़े से बीमार एवं आइसोलेशन बेड पर भर्ती के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले बेड को उपलब्ध कराने पर प्रत्येक दिन दस हजार निर्धारित किए गए हैं. बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड पर भर्ती मरीजों के लिए 15 हजार और वेंटिलेटर के साथ अति गंभीर मरीजों के लिए प्रतिदिन 18 हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं.