सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 डीजल वाहनों से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएस-4 डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी गई है. ये वे वाहन हैं जो दिल्ली नगर निगम और पुलिस कि ओर से एक अप्रैल से पहले खरीदे गए थे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एक अप्रैल से पहले खरीदे जा चुके बीएस-4 वाहनों को रजिस्ट्रेशन मुहैया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू होता, कोई प्रोविजनल सार्टिफिकेट मुहैया कराया जाए. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि बीएस-2, 3 और 4 के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग विशेष सेवाओं में प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों को अस्थाई रजिस्ट्रेशन जारी करें.
इस संबंध में हम आदेश जारी कर रहे हैं, कोरोना महामारी के बाद इस आदेश में बदलाव किया जाएगा.
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च के बाद बेचे गए वाहन और जिनकी डीटेल ई-वाहन पोर्टल पर नहीं डाली गई हैं उनको रजिस्टर नहीं किया जा सकता. इससे पहले 2016 में सरकार ने भी कहा था कि भारत 2020 तक बीएस-V को छोड़कर बीएस-VI को अपनाएगा. इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देशभर में बीएस-IV वाले 7 लाख टू वीइलर, 15 हजार पैसेंजर कार और 12 हजार कमर्शल वाहन हैं जो नहीं बिके हैं.