घाटशिला-कमलेश सिंह
राज्य में कई प्राइवेट अस्पताल बिना परमिशन के ही रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसे नियम विरुद्ध बताया है।विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बिना सरकार की अनुमति के टेस्ट नहीं किया जा सकता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए आईसीएमआर के गाइडलाइन के अंतर्गत चयनित अस्पतालों जिनके पास एनएबीएल या एनएबीएच कि मनाता है उन्हें ही अब प्राधिकृत किया गया है।
राज्य में अब तक 6 अस्पतालों को ही रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए अधिकृत किया गया है। इसमें टीएमएच जमशेदपुर ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सरायकेला खरसावां, राज अस्पताल रांची, सेंटेविटा हॉस्पिटल रांची, मेदांता हॉस्पिटल रांची और टाटा मेंन हॉस्पिटल शामिल है।
निजी अस्पतालों को रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट सरकार को बताने का निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के अलावा किसी अन्य निजी अस्पताल के द्वारा बिना पूर्वा नुमति के रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाना नियम विरुद्ध है। जिन निजी अस्पतालों को रिपीट एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दी गई है वह अनुमति की शर्तों का तथा आईसीएमआर के गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करेंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट के क्रम में rt-pcr से सैंपल कलेक्ट करना सभी प्रकार के रिजल्ट आईसीएमआर केसीबी पोर्टल पर अपडेट करना,रिजल्ट का आईसीएमआर कोड जनरेट करना एवं सभी जांच की सूचना संबंधित जिला के सिविल सर्जन तथा टेस्ट आईडीएसपी को उपलब्ध कराएंगे।जिन निजी अस्पताल रैपिड टेस्ट करने की अनुमति नहीं दी गई है वह किसी भी परिस्थिति में रिपीट एंटीजन टेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे निर्देशों के उल्लंघन करने पर विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी।