जमशेदपुर कदमा शास्त्री नगर में हुई हिंसा के मामले में भाजपा नेता अभय सिंह समेत 14 आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने भाजपा नेता अभय सिंह और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया था. 21 जुलाई को फैसले की तिथि तय की गई थी. शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में सारे आरोपियों को जमानत दे दी. इस मामले में सारे आरोपी जेल से बाहर आ जाएंगे लेकिन अभय सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा. अभय सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई के ठीक 1 दिन पहले जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस ने जुगसलाई में हुए हिंसा के एक मामले में उनको आरोपी बनाते हुए की फाइल कोर्ट को समर्पित की है. इसके बाद जमशेदपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई और उनका प्रोडक्शन उस केस में करा दिया गया. अब अभय सिंह को अगर बाहर जेल से आना है तो जुगसलाई के कांड में भी जमानत लेनी होगी केसशुक्रवार को जुगसलाई पुलिस ने अभय सिंह को श्रीरामनवमी जुलूस के दौरान जुगसलाई ग्वाला पट्टी रोड में पथराव करने, रेल चक्का जाम करने और गोलचक्कर जाम कर आगजनी करने के मामले में षड्यंत्रकारी बताते हुए नामजद किया है. जुगसलाई थाना प्रभारी ने कोर्ट में अभय सिंह को मामले में आरोपी बनाये जाने से संबंधी जानकारी लिखित रूप में प्रदान करायी. इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रोडक्शन कराया गया. अभय सिंह की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में पेशी हुई. अदालत ने अभय सिंह से पूछा कि उनके वकील कौन हैं. अभय सिंह ने उनके मामलों में सुनवाई कर रहे दो अधिवक्ताओं का नाम कोर्ट को बताया. दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार के बयान पर जुगसलाई थाना में ऋतिक साहू, नीरज साहू, रोहित, राजा सिंह, लड्डू सिंह, रवि सिंह, धनंजय, सुनील, सैजीत पटेल, विक्की यादव, कुणाल सिंह, प्रियंका सिंह, विष्णु साव समेत 500अज्ञात पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला तीन अप्रैल को दर्ज किया था. पुलिस ने घटना के बाद 15 अप्रैल को विक्की यादव, शुभम शर्मा, अभिषेक साहू, आकाश सिंह, सोनू कुमार गुप्ता उर्फ चीकू गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में अदालत ने सभी को जमानत प्रदान कर दी थी. जुगसलाई थाना में दर्ज किये गये मामले का सुपरविजन वरीय अधिकारियों के निर्देश पर किया गया, जिसमें गवाहों के बयान पर यह बात सामने आयी कि घटना में भाजपा नेता अभय सिंह की भी संलिप्ता है. उनके खिलाफ साजिश रचने 120 बी समेत अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया. अब अभय सिंह को इस मामले में भी जमानत लेनी होगी.9 अप्रैल को कदमा के शास्त्रीनगर का सौहार्द बिगड़ गया था. इस बीच दो समुदाय के बीच खूब रोड़ेबाजी हुई थी. फायरिंग भी की गयी थी. बाद में पुलिस ने हवाइ फायरिंग कर लोगों को चेताया भी था, लेकिन उपद्रवी रोड़ेबाजी करने से नहीं चूक रहे थे. जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार पर भी पथराव कर दिया गया था. घटना के बाद कदमा में धारा 144 लगा दिया गया. साथ ही उसी रात रैफ को उतार दिया गया था. इसके बाद मामला शांत हुआ था. इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी पियुष कुमार सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर, जय प्रकाश कुरमाली कार्यपालक दंडाधिकारी समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. इस मामले में जमशेदपुर अक्षेस (जेएनएसी) के नगर प्रबंधक अन्य राज के बयान पर 118 नामजद समेत हजारों अज्ञात के खिलाफ कदमा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने जानलेवा हमला, धार्मिक भावना में ठेस पहुंचाने के अलावे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने फायरिंग व बम विस्फोट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया हैं. इस मामले में कई दर्जन लोगों जेल में बंद हैं.
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