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हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका से धनबाद जेल शिफ्ट करने का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका से धनबाद जेल शिफ्ट करने का दिया आदेश

धनबाद जिला ब्यूरो बबलू खान की रिपोर्ट

राँची हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने दो सप्ताह के अंदर लोअर कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया है. इससे पहले लोअर कोर्ट ने संजीव सिंह को दुमका से धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया था.

 

इस मामले में बाद में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद पांच जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान एडवोकेट चंचल चैन ने कोर्ट को बताया था कि विचाराधीन कैदी को किसी दूसरी जेल में भेजने से पहले संबंधित लोअर कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य है. लेकिन इस मामले में बिना लोअर कोर्ट की अनुमति के ही संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल भेज दिया गया. संजीव सिंह को दुमका भेजने के बाद सरकार की ओर से लोअर कोर्ट से अनुमति मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया. इसके बाद भी संजीव सिंह को दुमका जेल में ही रखा गया है. कहा गया कि लोअर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना अवमानना है. इस मामले में संजीव सिंह व सरकार दोनों की ओर से याचिका दाखिल की गई है.

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